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जयपुर तक/जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट:
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मेडिकल कॉलेजों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अब पी.एचडी अनिवार्य नहीं होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ‘एमसीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन मेडिकल एज्यूकेशन रेग्यूलेशन 1998’ के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के सचिव को लिखे पत्र में साफ तौर से स्पष्ट किया है कि मेडिकल एम.एससी डिग्री वाले शिक्षक सहायक आचार्य के पद पर कार्य करने के लिए योग्य है। लेकिन प्रोफेसर (आचार्य) व एसोसिएट प्रोफेसर (सह आचार्य) पद पर काम करने वाले शिक्षक के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य होगी।


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